Supreme Court on Waqf Amendment Act: तीन अहम प्रावधानों पर लगी अंतरिम रोक, लागू रहेगा वक्फ कानून

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून के तीन विवादित प्रावधानों पर लगाई अंतरिम रोक

सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी खबर आई है। वक्फ संशोधन कानून के कुछ अहम प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पूरे एक्ट पर रोक नहीं लगेगी, लेकिन मुस्लिम समुदाय की मुख्य आपत्तियों वाले तीन बिंदुओं पर स्टे दिया गया है।

पहला, वक्फ बाय यूजर के लिए 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की शर्त को कोर्ट ने गैर-वाजिब मानते हुए फिलहाल लागू नहीं होने दिया है।
दूसरा, विवाद की स्थिति में जिला कलेक्टर के फैसले को फाइनल मानने की व्यवस्था पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब अंतिम फैसला संबंधित अथॉरिटी या ट्राइब्यूनल ही करेगा।
तीसरा, वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या को लेकर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बोर्ड में तीन से ज्यादा गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते और सीईओ मुस्लिम ही होना चाहिए।

यह आदेश अंतरिम है और विस्तृत सुनवाई आगे होगी। याचिकाकर्ताओं ने इसे अपनी जीत बताया है, खासकर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार की साजिश पर अंकुश बताया। कोर्ट ने कहा कि जमीन दान करने वालों को अब डरने की जरूरत नहीं है और उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे।

कुल मिलाकर, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश वक्फ प्रोटेक्शन के लिए एक महत्वपूर्ण और राहत भरा कदम माना जा रहा है। विस्तृत आदेश का अध्ययन करने के बाद और भी बातें सामने आएंगी, लेकिन मुस्लिम समुदाय ने इस फैसले का स्वागत किया है।